बचत खाता विवरण

पीएनबी जूनियर बचत निधि खाता

  • प्रयोजन
  • पात्रता
  • प्रारंभिक जमा और न्यूनतम शेष राशि आवश्यकताएं:
  • योजना की विशेषताएं:
  • छूट वापस लेना
  • अन्य नियम और शर्तें
  • अवयस्क को आकर्षक बचत निधि खाता प्रदान करना।
  • खाता किसी भी आयु के अवयस्क द्वारा अपने प्राकृतिक या कानूनी रूप से नियुक्त अभिभावक के माध्यम से खोला जा सकता है। 10 वर्ष से अधिक आयु के अवयस्क को (आयु का संतोषजनक प्रमाण प्राप्त करने पर) स्वतंत्र रूप से बचत बैंक खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति है, यदि वे इच्छा रखते हैं। खाता अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशानिर्देशों के अनुपालन, खाता खोलने के फॉर्म के निष्पादन और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं, जैसे फोटोग्राफ, पहचान और पते के प्रमाण आदि पर खोला जाएगा।
  • शून्य
विवरण रियायत/छूट
न्यूनतम तिमाही औसत शेष राशि (क्यूएबी) शून्य
प्रारंभिक जमा राशि शून्य
नि: शुल्क चेक पन्ने प्रति वर्ष 50 चेक पन्ने
एनईएफटी प्रभार Rs.10,000/- प्रति दिन तक निःशुल्क
डिमांड ड्राफ्ट जारी करना स्कूल / कॉलेज शुल्क के लिए नि: शुल्क
एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करना (रुपे) Rs.5000/- प्रतिदिन तक डेबिट करने की अनुमति है
इंटरनेट बैंकिंग सुविधा अनुमति-केवल देखने की सुविधा
मोबाइल बैंकिंग सुविधा अनुमति-केवल देखने की सुविधा
व्यसक होने पर संशोधित अनुदेश/हस्ताक्षर एवं खाते को "एसबीजीईएन" में परवर्तित कर दिया जाएगा। कोई ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं
क्यूएबी का रखरखाव नहीं करने पर प्रभार लागू नहीं
खाता-बही पन्ना प्रभार शून्य
नकदी आहरण/जमा राशि सहित इंटरसोल लेनदेन निशुल्क
  • अवयस्क खातों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, योजना के तहत सभी रियायतें और छूट 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद वापस ले ली जाएंगी।
  • उक्त योजना के तहत खाता खोलते समय छात्र से एक अधिदेश/प्राधिकार पत्र लिया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, संबंधित छात्र खाते को स्वतः सामान्य श्रेणी बचत निधि खाते में बदल दिया जाएगा। अधिदेश/प्राधिकरण पत्र अनुलग्नक-ए में दिया गया है जो एओएफ का एक अभिन्न अंग होगा।
  • समाप्ति तिथि खाता खोलते समय ही भरी जानी चाहिए। वह दिनांक/वर्ष जब छात्र के संस्थान छोड़ने की संभावना है या वह तिथि जब छात्र 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, उचित प्रमाण के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए।
  • एक बार अवयस्क खाता सामान्य एसएफ खाते में परिवर्तित होने के बाद, मौजूदा बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पीएनबी अवयस्क योजना में विशेष छूट / रियायतें वापस ले ली जाएंगी और खाते में सामान्य बचत निधि खाते में यथालागू प्राभार लगाए जाएंगे।
  • ओवरड्राफ्ट सुविधा: अनुमति नहीं
  • नामांकन: अनुमति
  • मौजूदा एसएफ ग्राहक पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन इस उत्पाद का विकल्प चुन सकते हैं।
  • इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम/डेबिट कार्ड की अतिरिक्त सुविधा केवल स्वयं संचालित खातों में अवयस्कों को अर्थात 10 वर्ष या उससे अधिक की आयु के अवयस्क को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी गई स्वतंत्रता को लेकर दी जाती है।
  • वयस्क होने पर, पूर्ववर्ती अवयस्क को अपने खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए और यदि खाता प्राकृतिक अभिभावक / कानूनी अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है, तो नए परिचालन अनुदेश और पूर्ववर्ती अवयस्क के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए और सभी परिचालन उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड में रखे जाने चाहिए।
  • अवयस्क द्वारा खाते में स्वतंत्र परिचालन के मामले में, खाताधारक के नए हस्ताक्षर, वयस्क होने के बाद प्राप्त किए जाए जैसा वर्तमान में अभिभावकता के तहत परिचालित अवयस्क खातों में किया जाता है।
  • अवयस्क ग्राहक का खाता खोलते समय, चाहे उसकी आयु कुछ भी हो, संबंधित व्यक्ति के विवरण में उसके अभिभावक के सीआईएफ को दर्ज करना अनिवार्य है।
  • औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अवयस्क को वयस्क होने से एक माह पूर्व एक सिस्टम जनरेटेड पत्र भेजा जाएगा। एक एसएमएस भी भेजा जाएगा यदि खाते में मोबाइल नंबर दर्ज है।
  • वयस्क होने पर, या उत्पाद के तहत पात्रता मानदंडों के अधीन ग्राहक के विकल्प के अनुसार खाता एसएफ सामान्य खाते में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
  • उत्पाद में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं अर्थात डेबिट कार्ड जारी करने, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधाओं आदि से संबंधित मामले में संबंधित प्रभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
  • उपरोक्त उल्लिखित रियायतों को छोड़कर अन्य सभी सेवा प्रभार समय-समय पर यथालागू बैंक के सेवा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार लगाए जाएंगे।
  • बैंक द्वारा बचत निधि उत्पाद के तहत अवयस्क ग्राहक के लिए लागू समय-समय पर जारी अन्य सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाएगा।