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जनता के लिए आवास ऋण – प्रधानमंत्री आवास् योजना – सभी के लिए आवास

  • लक्ष्य
  • उद्देश्य
  • कवरेज
  • पात्रता
  • लाभार्थी परिवार
  • वित्त की मात्रा
  • मार्जिन (उधारकर्ता के योगदान)
  • संवितरण
  • क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी
  • प्रतिभूति
  • चुकौती
  • चुकौती अवकाश/ अधिस्थगन
  • ब्याज की दर
  • प्रोसेसिंग शुल्क / अग्रिम शुल्क
  • प्रलेखन प्रभार

लक्ष्य

  • आकर्षक दरों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी)श्रेणी के व्यक्तियों केलिए आवास ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

  • खरीद के लिए, नए निर्माण के लिए एवं वृद्धिशील मौजूदा आवास इकाइयों में कमरों, रसोई, शौचालय आदि की वृद्धि के लिए। मकान / फ्लैट के निर्माण के लिए।

कवरेज

  • 2011 की जनसंख्या के अनुसार सभी सांविधिक शहर और इसके बाद अधिसूचित शहर, इस मिशन के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र होंगे।

पात्रता

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी के व्यक्ति। एक ही परिवार से संयुक्त स्वामी भी पात्र हैं।
  • ईडब्ल्यूएस परिवार - रुपये 3 लाख (केवल तीन लाख रुपये) तक की वार्षिक आय वाले परिवार एवं आवासीय इकाई का कार्पेट क्षेत्रफल 30 वर्ग मी. तक हो।
  • एलआईजी परिवार - जिनकी वार्षिक आय 3,00,000 (तीन लाख रुपये) से अधिक परन्तु 6,00,000 रुपये (छह लाख रुपये) तक है एवं आवासीय इकाई का कार्पेट क्षेत्रफल 60 वर्ग मी. तक हो।

लाभार्थी परिवार

  • एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। लाभार्थी परिवार के पास लाभार्थी के नाम में या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम में भारत के किसी भी हिस्से में पक्का घर (सभी मौसम निवास इकाई) नहीं होनी चाहिए। इस आशय में एक शपथ पत्र जमा किया जाना है।

वित्त की मात्रा

  • अधिकतम 30 लाख, मूल्य अनुपात हेतु ऋण(एलटीवी) बनाए रखते हुए और चुकौती क्षमता के अधीन।

मार्जिन (उधारकर्ता के योगदान)

रू. 20 लाख तक का ऋण
10%
20 लाख रुपये से अधिक तथाण रू.30 लाख तक का ऋण
20%
  • हालांकि, स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण और अन्य दस्तावेज प्रभार की लागत एलटीवी अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए, ऐसे मामलों में जहां घर की लागत/ आवासीय इकाई 10 लाख से अधिक नहीं है, रिहायशी घर की लागत में जोडी जा सकती है ।

संवितरण

  • जनता के लिए वर्तमान आवास ऋण योजना के अनुसार। हालांकि, संवितरण निर्माण की प्रगति के आधार पर 4 किस्तों से ज्यादा नहीं में किया जाना चाहिए, क्योंकि एनएचबी द्वारा सब्सिडी बैंकों को अधिकतम चार किश्तो में जारी की जाएगी ।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी

  • सब्सिडी,20 वर्षों की अवधि या ऋण की अवधि के जो भी कम हो के लिए रुपये 6 लाख की ऋण राशि के लिए 6.5% की दर से उपलब्ध है ।
  • रू.6 लाख से अधिक के अतिरिक्त ऋण के लिए, यदि कोई हो, तो गैर सब्सिडी वाले दर पर किया जाएगा।
  • ब्याकज सब्सिडी की शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना 9% की छूट दर पर की जाएगी ।
  • अधिकतम सब्सिडी राशि रु. 267280.00 होगी।
  • ब्याज सब्सिडी के लाभार्थियों के ऋण खाते में अग्रिम रूप से जमा की जाएगी।

प्रतिभूति

  • संबधित परिसंपत्ति का इक्विटेबल/पंजीकृत बंधक

चुकौती

  • 70 वर्ष तक की आयु या 30 वर्ष तक, अधिस्थगन अवधि सहित, जो भी पहले हो ।
  • उधारकर्ताओं की चुकौती क्षमता आंकलन के प्रयोजन के लिए आय के निर्धारण हेतु जीवन साथी और बच्चों की कमाई(चाहे विवाहित हो या अविवाहित) और संयुक्त स्वामी की आय को जोड़ा जा सकता है। ऐसे मामलों में, वे सह - उधारकर्ता बनाया जाना चाहिए।
  • सब्सिडी अधिकतम 20 साल की ऋण अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

चुकौती अवकाश/ अधिस्थगन

  • घर/ फ्लैट का निर्माण/ विस्तार हेतु : ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तिथि से निर्माण के पूरा होने तक (विस्तापर सहित) या 18 महीने, जो भी पहले हो ।
  • घर/ फ्लैट की मरम्मत/ पुनरुत्था न/संशोधन करने हतु : ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तिथि से मरम्मत/ पुनरुत्थान/संशोधनके पूरा होने या 6 माह तक , जो भी पहले हो ।
  • तैयार बने हुए घर/ फ्लैट को खरीदने हेतु : अग्रिम की तारीख से कब्जे की तारीख या 3 महीने तक, जो भी पहले हो ।
  • अनुमोदित निजी बिल्डरों द्वारा निर्मित फ्लैट्स/ घरों के निर्माणाधीन हेतु: क्रेता (उधारकर्ता) को कब्जास देने तक;
  • या
  • ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 36 महीने;
  • जो भी पहले हो, बशर्ते ब्याज अधिस्थगन अवधि के दौरान मासिक आधार (जब भी डेबिट हो) पर एकत्रित किया जा रहा हो ।

ब्याज की दर

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प्रोसेसिंग शुल्क / अग्रिम शुल्क

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प्रलेखन प्रभार

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