शिक्षा ऋण के लिए कोई भी भारतीय नागरिक पात्र है।
माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, पति-पत्नी, सास-ससुर सह-बाध्यकर बन सकते हैं।
रु. 1.50 लाख।
नहीं।
जिस कोर्स के लिए पहले ही ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, उसके लिए अतिरिक्त शिक्षा ऋण की आवश्यकता हेतु रु. 1.50 लाख की अधिकतम ऋण राशि के भीतर मूल परियोजना के भाग के रूप में वरीयता के आधार पर विचार किया जा सकता है।
आगे कौशल विकास कोर्स करने के लिए विद्यार्थियों को समग्र पात्रता सीमा के भीतर वरीयता के आधार पर टॉप अप ऋण देने पर विचार किया जा सकता है।
कोर्स की पूर्ण अवधि तक के लिए ऋण दिया जाता है तथा स्वीकृत ऋण की मात्रा के आधार पर, चुकौती अवकाश/अधिस्थगन के बाद 3 से 7 वर्ष के भीतर ऋण चुकाने के अनुमति होती है।
1 वर्ष की अवधि के कोर्स के लिए – कोर्स पूरा होने की बाद से 6 माह।
1 वर्ष से अधिक की अवधि के कोर्स के लिए - कोर्स पूरा होने की बाद से 12 माह।
हां, यदि अध्ययन अवधि के दौरान ब्याज चुकाया जाता है, जबकि योजना के अंतर्गत ब्याज/चुकौती हेतु चुकौती अवकाश निर्दिष्ट है, तो खाते में 1% ब्याज छूट उपलब्ध होती है। ब्याज दर में छूट प्रदान करने के बाद किसी भी समय लागू ब्याज दर, बैंक की आधार दर/एमसीएलआर से कम नहीं होगी।
हां, 0.50% ब्याज छूट खाते में उपलब्ध है। ब्याज दर में छूट प्रदान करने के बाद किसी भी समय लागू ब्याज दर, बैंक की आधार दर/एमसीएलआर से कम नहीं होगी।
चुकौती अवकाश/अधिस्थगन अवधि के दौरान मासिक अंतराल पर साधारण ब्याज प्रभारित किया जाता है जबकि चुकौती की तिथि से मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है।
रु. 25000/- तक के ऋण के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है| तथापि, चूक होने पर बकाया राशि पर 2% की दर से जुर्माना लगाया जाता है।
निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक है:
1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुमोदित प्रारूप के अनुसार ऋण आवेदन।
2. पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ।
3. निवास स्थान का प्रमाण।
4. आयु का प्रमाण।
5. अंतिम अर्हक परीक्षा में प्राप्त उत्तीर्ण अंकों का प्रमाण।
6. व्यावसायिक/कौशल विकास कोर्स में दाखिले का पत्र।
7. कोर्स की विवरणिका जिसमें प्रभार यथा प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, हॉस्टल प्रभार इत्यादि उल्लिखित है।
8. माता-पिता/सह-बाध्यकर/गारंटर की आस्तियों एवं देयताओं का विवरण।
9. उधारकर्ता विद्यार्थी के पैन/आधार की प्रति।
10. एक घोषणापत्र/वचनपत्र जो इस बात की पुष्टि करता हो कि अन्य बैंकों से कोई ऋण नहीं लिया गया है।
11. मामले के आधार पर और ऋण के उददेश्य से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज/जानकारी।
कोई प्रोसेसिंग/अग्रिम प्रभार नहीं लिया जाता है।
अधिस्थगन अवधि की बकाया राशि ब्याज चुकौती के आरंभ में ऋण राशि में जोडी जाएगी| चुकौती शुरू होने के समय इस राशि पर ईएमआई निर्धारित की जाएगी।
ऋण आवेदन विद्यार्थी के माता-पिता के निवास स्थान की नजदीकी शाखा में या www.vidyalakshmi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाए।
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