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पीएनबी कौशल

  • लक्ष्य
  • उद्देश्य
  • पात्रता
  • वित्त की मात्रा
  • मार्जिन
  • प्रतिभूति
  • चुकौती (अधिकतम)
  • चुकौती अवकाश/ अधिस्थगन
  • पूर्व भुगतान प्रभार
  • ब्याज दर
  • प्रसंस्करण प्रभार/ अग्रिम शुल्क
  • प्रलेखन प्रभार

लक्ष्य

  • पीएनबी कौशल योजना का उद्देश्य कौशल विकास पाठ्यक्रम करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।
  • वे विद्यार्थी जिन्होंने बिना किसी न्यूनतम अवधि के कौशल विकास पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है ।

उद्देश्य

  • ट्यूशन/पाठ्यक्रम शुल्क
  • परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क
  • जमानती राशि
  • पुस्ततकों, उपकरणों और सामग्री की खरीद
  • पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक पाए गए अन्य उचित व्यय ।

पात्रता

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए ।
  • विद्यार्थी को औद्योगिक प्रशि‍क्षण संस्थानों (आईटीआई), पोलिटेक्निक्स अथवा केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंद्ध कॉलेज में, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)/क्षेत्रीय कौशल परिषद, राज्य कौशल मिशन/राज्य कौशल परिषद से संबंद्ध प्रशिक्षण भागीदार, विशेष रूप से राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रारूप (एनएसक्यूएफ) के अनुसार ऐसे संस्थानों द्वारा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री इत्यादि दी जाती हों, द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त होना चाहिए ।

वित्त की मात्रा

  • निम्नलिखित सीमा के अधीन पाठ्यक्रम पर होने वाले व्यय हेतु आवश्यकता आधारित वित्तपोषण:-
  • न्यूनतम रू. 5000/-
  • अधिकतम रू. 1,50,000/-

मार्जिन

  • शून्य

प्रतिभूति

  • माता-पिता/अभिभावक संयुक्त् ऋणकर्ता के रूप में । कोई संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं देनी होगी।

चुकौती (अधिकतम)

  • रू.50000/- तक के ऋण हेतु - 03 वर्ष तक
  • रू. 50000/- से रु.1 लाख तक के ऋण हेतु - 05 वर्ष तक
  • रू. 1 लाख से अधिक के ऋण हेतु - 07 वर्ष तक

चुकौती अवकाश/ अधिस्थगन

  • 1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु - पाठ्यक्रम के पूरा होने से 6 महीने,
  • 1 वर्ष से ऊपर की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु - पाठ्यक्रम के पूरा होने से 12 महीने

पूर्व भुगतान प्रभार

  • शून्य

ब्याज दर

-

प्रसंस्करण प्रभार/ अग्रिम शुल्क

-

प्रलेखन प्रभार

-
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FAQ Thumbnail
ऋण के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है?

शिक्षा ऋण के लिए कोई भी भारतीय नागरिक पात्र है।

सह-बाध्यकर कौन हो सकता है?

माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, पति-पत्नी, सास-ससुर सह-बाध्यकर बन सकते हैं।

अधिकतम ऋण राशि कितनी है?

रु. 1.50 लाख।

क्या उपरोक्त उल्लिखित राशि से अधिक राशि स्वीकृत की जा सकती है?

नहीं।

क्या एक ही कोर्स के लिए अतिरिक्त ऋण दिया जा सकता है?

जिस कोर्स के लिए पहले ही ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, उसके लिए अतिरिक्त शिक्षा ऋण की आवश्यकता हेतु रु. 1.50 लाख की अधिकतम ऋण राशि के भीतर मूल परियोजना के भाग के रूप में वरीयता के आधार पर विचार किया जा सकता है।

क्या आगे कौशल विकास कोर्स करने हेतु अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होता है?

आगे कौशल विकास कोर्स करने के लिए विद्यार्थियों को समग्र पात्रता सीमा के भीतर वरीयता के आधार पर टॉप अप ऋण देने पर विचार किया जा सकता है।

मुझे कितनी अवधि तक के लिए ऋण मिल सकता है?

कोर्स की पूर्ण अवधि तक के लिए ऋण दिया जाता है तथा स्वीकृत ऋण की मात्रा के आधार पर, चुकौती अवकाश/अधिस्थगन के बाद 3 से 7 वर्ष के भीतर ऋण चुकाने के अनुमति होती है।

चुकौती अवकाश/अधिस्थगन अवधि क्या होती है?

1 वर्ष की अवधि के कोर्स के लिए – कोर्स पूरा होने की बाद से 6 माह।
1 वर्ष से अधिक की अवधि के कोर्स के लिए - कोर्स पूरा होने की बाद से 12 माह।

क्या ब्याज में कोई छूट दी जाती है?

हां, यदि अध्ययन अवधि के दौरान ब्याज चुकाया जाता है, जबकि योजना के अंतर्गत ब्याज/चुकौती हेतु चुकौती अवकाश निर्दिष्ट है, तो खाते में 1% ब्याज छूट उपलब्ध होती है। ब्याज दर में छूट प्रदान करने के बाद किसी भी समय लागू ब्याज दर, बैंक की आधार दर/एमसीएलआर से कम नहीं होगी।

क्या महिला लाभार्थियों के लिए ब्याज दर में कोई छूट है?

हां, 0.50% ब्याज छूट खाते में उपलब्ध है। ब्याज दर में छूट प्रदान करने के बाद किसी भी समय लागू ब्याज दर, बैंक की आधार दर/एमसीएलआर से कम नहीं होगी।

ब्याज प्रभारित करने का अवधि-चक्र क्या है?

चुकौती अवकाश/अधिस्थगन अवधि के दौरान मासिक अंतराल पर साधारण ब्याज प्रभारित किया जाता है जबकि चुकौती की तिथि से मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत क्या आप चूक करने पर किसी प्रकार का जुर्माना लगाते हैं?

रु. 25000/- तक के ऋण के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है| तथापि, चूक होने पर बकाया राशि पर 2% की दर से जुर्माना लगाया जाता है।

मुझे कौन-कौन से दस्तावेज देने की आवश्यकता है?

निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक है:
1. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुमोदित प्रारूप के अनुसार ऋण आवेदन।
2. पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ।
3. निवास स्थान का प्रमाण।
4. आयु का प्रमाण।
5. अंतिम अर्हक परीक्षा में प्राप्त उत्तीर्ण अंकों का प्रमाण।
6. व्यावसायिक/कौशल विकास कोर्स में दाखिले का पत्र।
7. कोर्स की विवरणिका जिसमें प्रभार यथा प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, हॉस्टल प्रभार इत्यादि उल्लिखित है।
8. माता-पिता/सह-बाध्यकर/गारंटर की आस्तियों एवं देयताओं का विवरण।
9. उधारकर्ता विद्यार्थी के पैन/आधार की प्रति।
10. एक घोषणापत्र/वचनपत्र जो इस बात की पुष्टि करता हो कि अन्य बैंकों से कोई ऋण नहीं लिया गया है।
11. मामले के आधार पर और ऋण के उददेश्य से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज/जानकारी।

क्या कोई अन्य प्रभार या प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाता है?

कोई प्रोसेसिंग/अग्रिम प्रभार नहीं लिया जाता है।

चूंकि इसमें अधिस्थगन अवधि है, तो मेरी चुकौती कैसे निर्धारित की जाएगी?

अधिस्थगन अवधि की बकाया राशि ब्याज चुकौती के आरंभ में ऋण राशि में जोडी जाएगी| चुकौती शुरू होने के समय इस राशि पर ईएमआई निर्धारित की जाएगी।

मुझे शिक्षा ऋण कहां से मिल सकता है?

ऋण आवेदन विद्यार्थी के माता-पिता के निवास स्थान की नजदीकी शाखा में या www.vidyalakshmi.co.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाए।

पीएनबी कौशल योजना के अंतर्गत ब्याज?

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Note on Prerequisites

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