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जनसाधारण हेतु आवासीय योजना

  • उद्देश्य
  • प्रयोजन
  • पात्रता
  • वित्तपोषण की मात्रा
  • मार्जिन (उधारकर्ता का योगदान)
  • प्रतिभूति
  • चुकौती
  • चुकौती अवकाश/ अधिस्थकगन
  • ब्याज दर
  • प्रसंस्करण शुल्क / अग्रिम शुल्क
  • प्रलेखन प्रभार

उद्देश्य

  • आकर्षक दरों पर आवासीय ऋण प्रदान करनेतथा सभी के लिए घर सुनिश्चित करने हेतु ।

प्रयोजन

  • घर/फ्लैट निर्माण हेतु
  • निर्मित्त घर/फ्लैट खरीदने हेतु
  • हाउॅसिंग बोर्ड/विकास प्राधिकरण/सहकारी समितियॉं / अनुमोदितनिजी बिल्डरों/परियोजनाओं से निर्माणाधीन घर/फ्लैट खरीदने हेतु ।
  • घर/फ्लैट का परिवर्धन करने हेतु ।
  • घर/फ्लैट की मरम्मुत /पुनरूद्धार /परिवर्तन/सुसज्जित करने की लागत के कार्यान्व्यन हेतु ।
  • मौजूदा आवासीय ऋण ऋणकर्ताओं के लिए निर्माणाधीन फ्लैटों के मामलों में लागत वृद्धि को पूरा करने हेतु ।
  • गृह भवन के लिए भूमि/प्लांट की खरीद हेतु ।

पात्रता

  • व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह (सह-उधारकर्ता) जिनके पास नियमित आय का एक सुनिश्चित स्रोत हैं जैसे वेतनभोगी कर्मचारी, पेशेवर, स्व-नियोजित व्यक्ति, व्यापारी, किसान आदि कर्मचारी सदस्य भी जनसाधारण योजना के तहत पात्र हैं।

वित्तपोषण की मात्रा

  • घर/फ्लैट केनिर्माण/परिवर्धन खरीदने हेतु : परियोजना लागत और ऋणी की चुकौती क्षमता के आधार पर जरूरत आधारित ऋण।
  • गृह भवन हेतु- भूमि/प्लाट की खरीद के लिए रु० 50 लाख अधिकतम
  • मरम्मत/ नवीनीकरण/परिवर्तन के लिए: रु० 50 लाख अधिकतम
  • परियोजना लागत में फर्निशिंग लागत को भी जोड़ा जा सकता है, जो निर्धारित मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात के भीतर आवास ऋण का अधिकतम 15% तक या 50 लाख रुपये जो भी कम हो।
रू. 30 लाख तक आवास ऋण 20%/10%# $
रू.30 लाख से अधिक एवं रू. 75 लाख तक के आवासीय ऋण 20%
रू. 75 लाख से अधिक के आवासीय ऋण 25%/20%$
^^ संशोधित मार्जिन 31.03.2023 तक वैध
स्वीकृति सीमा मौजूदा मार्जिन संशोधित मार्जिन
रू. 75 लाख से अधिक के आवासीय ऋण 25% 20%
घर भवन की भूमि/प्लॉट की खरीद हेतु 25%
  • सीआईसी स्कोर 700 या उससे अधिक या -1 और 0, (संयुक्त उधारकर्ताओं के मामले में, प्रत्येक उधारकर्ता का सीआईसी स्कोर 700 और उससे अधिक या -1 और 0) होना चाहिए जो 31.03.2023 तक वैध हो ।
  • प्रभार जैसे; स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य दस्तावेजीकरण शुल्क उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे और इन्हें मार्जिन राशि नहीं माना जाएगा । हालॉंकि जहॉं घर/आवासीय इकाई की लागत 10 लाख से अधिक नहीं है वहॉं एलटीवी अनुपात की गणना के प्रयोजन हेतु घर/आवासीय इकाई की लागत में ऐसे शुल्कों को जोड़ा जा सकता है ।

प्रतिभूति

  • सम्बंधित संपत्ति का साम्यिक /पंजीकृत बंधक।

चुकौती

  • घर/फ्लैट की मरम्मत /पुनरूद्धार /परिवर्तनों को करने हेतु ऋण : अधिकतम 15 वर्ष अधिस्थगन अवधि सहित, यदि है तो।
  • अन्यों के लिए ऋण: अधिकतम 30 वर्ष, अधिस्थगन अवधि सहित, यदि है तो ।
  • ऋणकर्ता की चुकौती की क्षमता के प्रयोजन से आय के निर्धारण के लिए जीवन साथी और अर्जन करने वाले बच्चे (चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित) तथा सहमालिकों की आय को भी जोड़ा जा सकता है। ऐसे मामलों में उन्हें सह-ऋणकर्ता बनाया जाना चाहिए ।
  • माता-पिता को भी ऐसे मामलों में सह-ऋणकर्ता बनाया जा सकता है जहां संपत्ति पुत्र/पुत्री के अकेले के नाम पर है अथवा पुत्र/ पुत्री के संयुक्त नाम पर है तथा उनकी आय को भी जोड़कर ऋण की पात्रता/ चुकौती के उद्देश्‍य के लिए अनुमति दी जा सकती है।

चुकौती अवकाश/ अधिस्थकगन

  • घर/फ्लैट के निर्माण/ परिवर्तन हेतु : निर्माण (परिवर्धन सहित) के पूरा होने तक या ऋण की प्रथम किश्त के संवितरण की तारीख से 18 महीने तक, जो भी पहले हो ।
  • घर/फ्लैट की मरम्मत /पुनरूद्धार /परिवर्तन करने हेतु : मरम्मत / पुनरूद्धार/ परिवर्तन के पूरा होने तक या ऋण की प्रथम किश्त के संवितरण की तारीख से 6 महीने तक, जो भी पहले हो ।
  • बने बनाए घर/फ्लैट या भूमि/प्लॉट की खरीद हेतु : कबजे की तारीख तक या अग्रिम की तारीख से 3 महीने तक, जो भी पहले हो ।

ब्याज दर

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प्रसंस्करण शुल्क / अग्रिम शुल्क

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प्रलेखन प्रभार

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