वे पेंशनर्स जो हमारी शाखाओं से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं बशर्ते की उनके खाते का संचालन संतोषजनक हो।
ईएसआई पेंशनर्स एवं वे पेंशनर्स जिन्हों्ने पेंशनर्स को व्यलक्तिगत ऋण के अंतर्गत पेंशन के विरूद्ध ऋण सुविधा प्राप्त की हुई है इस योजना के अन्त्र्गत खाते में ओवरड्राफ्ट के लिए पात्र नहीं होंगे।
एक माह की शुद्ध पेंशन की राशि तक ओवर ड्राफ्ट अर्थात् अन्यह सभी ऋण किस्तोंड की कटौती के बाद पेंशनर के खाते में क्रेडिट की गई अन्तिम पेंशन की राशि।
ओवरड्राफ्ट का समायोजन अगले माह की देय पेंशन में से किया जाएगा।
पेंशनर को भुगतान की जाने वाली शुद्ध मासिक पेंशन के बराबर लिमिट बनाई जाएगी। ओवरड्राफ्ट लिमिट का नवीनीकरण वार्षिक आधार पर किया जाएगा।